आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान वय वंदना कार्ड में क्या है अंतर? जानिए किसे मिलेगा 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का लाभ
आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिक आधिकारिक वेबसाइट beneficiary.nha.gov.in या आयुष्मान ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। योजना की पात्रता, पंजीकरण और अन्य जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत देश के पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जाते हैं। दोनों कार्डों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के नकदी रहित उपचार की सुविधा मिलती है। हालांकि, दोनों कार्डों की पात्रता और लाभ प्राप्त करने की शर्तों में महत्वपूर्ण अंतर है।
क्या है आयुष्मान कार्ड?
आयुष्मान कार्ड मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत पात्र परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।यह राशि पूरे परिवार के लिए निर्धारित होती है। परिवार के पात्र सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियों का उपचार करा सकते हैं।
क्या है आयुष्मान व वंदना कार्ड?
आयुष्मान व वंदना कार्ड विशेष रूप से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कार्ड को बनवाने के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।अर्थात आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के पात्र हैं। इसके अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है।जो परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं, उनके 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्यों को अलग से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिलता है। अन्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच लाख रुपये का कवर परिवार आधारित होता है।
दोनों कार्डों में सबसे बड़ा अंतर क्या है?
दोनों कार्डों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर पात्रता का है।
आयुष्मान कार्ड का लाभ निर्धारित मानदंडों के अनुसार चयनित पात्र परिवारों को मिलता है। इसमें परिवार के अलग-अलग आयु वर्ग के सदस्य शामिल हो सकते हैं।इसके विपरीत, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए केवल आयु का मानदंड प्रमुख है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय वरिष्ठ नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना इसका लाभ ले सकता है।इसका अर्थ यह है कि किसी परिवार का नाम सामान्य आयुष्मान भारत योजना की पात्रता सूची में नहीं होने पर भी उस परिवार के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य आयुष्मान वय वंदना कार्ड के पात्र हो सकते हैं।
कैसे बनवाएं कार्ड?
आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिक आधिकारिक वेबसाइट beneficiary.nha.gov.in या आयुष्मान ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
योजना की पात्रता, पंजीकरण और अन्य जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर्क किया जा सकता है।


